सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सेवाओं से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई

मंगलवार को आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की एक बड़ी खबर आई । सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सेवाओं से लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है ।

मामले की सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है , यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर अंतिम फैसला नहीं देती है तब तक आधार कार्ड को लिंक कराने की जरूरत नहीं है ।

आपको बता दे कि पहले सभी सरकारी सेवाओं और सर्विसेज का फायदा लेने के लिए 31 मार्च तक आधार कार्ड को इनसे लिंक कराने के लिए सरकार ने डेडलाइन दी थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आम जनता को काफी राहत मिलेगी।

सरकार ने पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की थी ।

 

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