राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर दोहरी नागरिकता रखने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल , सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट गृह मंत्रालय को इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने का आदेश दे। इसके साथ ही राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार देने और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग भी याचिका में की गई थी।
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने यह याचिका कोर्ट में दाखिल की थी । आपको बता दे कि राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा दिसंबर 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट में आया था उस समय कोर्ट ने नागरिकता के संबंध में पेश किए गए सबूतों को खारिज कर दिया था।
हाल ही में नागरिकता के मसले पर गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा था। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर राहुल को यह नोटिस जारी किया था। स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और उनके पास इसे साबित करने के लिए सबूत है।