नागरिकता कानून पर मचे घमासान के बीच सरकार ने साफ किया है कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए धर्म बताने की जरूरत नहीं है. सरकार ने साफ किया है कि किसी बैंक में नया खाता खुलवाने या पुराने खाते का सत्यापन कराने के लिये खाताधारक को उसके धर्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है.
वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव एवं वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट करके बताया कि ‘किसी भी भारतीय नागरिक को अपना बैंक खाता खुलवाने या पुराने खाते में अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी का अनुपालन करने के मामले में अपने धर्म का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है. जनता को ऐसी अफवाहों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिये.
दरअसल , सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह तेजी से फैल रही थी कि बैंक खाता खुलवाने या सत्यापन करते समय उपभोक्ता से उनके धर्म के बारे में जानकारी मांग सकते हैं. सरकार ने साफ और स्पष्ट शब्दों में इस खबर को गलत बताते हुए लोगों से अफवाहों से सावधान रहने को कहा है.
आपको बता दें कि वर्तमान में बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए पैन, आधार, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.