भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम-2020 के सेक्शन-198 संबधी अधिसूचना को जारी कर दिया है। इस अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों के घटिया निर्माण , डिजाइन और मरम्मत में कमी के चलते होने वाले दुर्घटनाओं के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की यह राशि PWD अधिकारियों और ठेकेदारों से वसूला जाएगा।
पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।केंद्र सरकार ने पहली बार मोटर वाहन अधिनियम 2020 में सड़क हादसों के लिए कंपनी , ठेकेदार एवं संबंधित एजेंसी के अधिकारी की जवाबदेही तय की है। नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे और जिला सड़कों पर भी यह नया कानून लागू होगा।
केंद्र सरकार का यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। दरअसल , केंद्र की मोदी सरकार में सबसे सक्षम मंत्रियों में अग्रणी माने जाने वाले नितिन गडकरी लगातार नए-नए आईडिया के साथ न केवल देश मे सड़कों का जाल बिछाने में लगे हैं बल्कि साथ ही वो देश की सड़कों को लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित भी बनाये रखना चाहते हैं। इसलिए वो लगातार इस पूरे सिस्टम को बदलने और सुधारने की कवायद में लगे हुए हैं।