गाजियाबाद नगर निगम के हाउस टैक्स में 20 फीसदी छूट पाने के लिए 31 अगस्त तक का समय है . नियम के मुताबिक इससे कम से कम एक महीने पहले टैक्स के डिमांड बिल जारी हो जाने चाहिए ताकि लोगों को एक महीने का वक्त मिल सके , बिल भरने के लिए . लेकिन मौजूदा स्थिति में निगम की व्यवस्था गड़बड़ा गई है .
गाजियाबाद नगर निगम प्रशासन कुल 4.7 लाख के लगभग टैक्स के डिमांड बिल में से केवल 1.23 लाख बिल ही जारी कर पाया है . एक महीना पहले तो छोड़िए , वर्तमान में भी निगम जिस स्पीड से डिमांड बिल जारी करने का काम कर रहा है , उस हिसाब से तो निगम 31 अगस्त तक दो से ढाई लाख डिमांड बिल ही जारी कर पाएगा . जाहिर है ऐसे में उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी जो समय पर बिल भर कर 20 फीसदी छूट का लाभ उठाना तो चाहते है लेकिन उन्हे अभी तक बिल ही नहीं मिला है .
जानिए छूट का हिसाब
31 अगस्त तक टैक्स जमा करने पर 20 फीसदी छूट मिलती है .
30 सितंबर तक 15 फीसदी छूट
30 नवंबर तक 10 फीसदी छूट
31 जनवरी, 2020 तक टैक्स जमा करने पर 5 फीसदी छूट मिलेगी .
बिल का इंतजार न करें , स्वयं ही ऑनलाइन जमा करा दे बिल – कैसे जमा करे बिल ऑनलाइन
सबसे पहले नगर निगम की वेबसाइट पर जाए – https://www.onlinegnn.com/
निगम की वेबसाइट पर Pay Tax Online का चयन करे .
उसके बाद Zone Select करे
उसके बाद अपनी संपत्ति के Pin No. के आधार पर ( यह पुराने बिल से मिल जाएगा आपको ) या मकान संख्या या फिर मकान मालिक के नाम के आधार पर सर्च करें
उस इलाके में आपके नाम के जितने भी मकान मालिक होंगे , सबका डिटेल आ जाएगा.
सावधानी से अपने घर का चयन करें और टैक्स जमा कर दें.