राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीन तलाक बिल बना कानून, 19 सितंबर 2018 से माना जाएगा लागू

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है . इसी के साथ अब देश में तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म करने वाला यह कानून लागू हो गया है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है . राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तीन तलाक विधेयक कानून बन गया है . लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था .

यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा . आपको बता दें कि तीन तलाक बिल को मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में पास करवाने की पूरी कोशिश कर चुकी थी लेकिन हर बार यह राज्यसभा में आकर अटक जाता था . इसलिए सरकार को बार-बार अध्यादेश लाना पड़ता था .

दूसरे कार्यकाल में सरकार ने लोकसभा में इसे भारी बहुमत से पारित करवा कर राज्यसभा में पेश किया और बहुमत न होने के बावजूद बेहतर फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए इसे पास करवाने में कामयाबी हासिल की.

25 जुलाई को इसे लोकसभा में पास करवाया गया था और 30 जुलाई को राज्यसभा ने इसे पास किया था . तीन तलाक बिल के कानून बनते ही अब 19 सितंबर 2018 के बाद से तीन तलाक के जितने भी मामले सामने आए हैं, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा.

पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाने का फैसला किया था .

इसे भी पढ़ें :  कैलाश मानसरोवर यात्रा को लौटाने वाले चीन की वस्तुओं का करें बहिस्कार : विहिप