मास्क की अनिवार्यता पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान

जयपुर । मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए राज्य विधानसभा में सोमवार को एक विधेयक पारित किया गया।

विधानसभा में इस संबंध में पेश किए गए विधेयक में बताया गया कि कोविड – 19 एक ऐसा संक्रामक रोग है , जिसका प्रकोप राजस्थान सहित पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। इसलिए इस महामारी को नियंत्रित करने और इसे फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है।

राज्य की विधानसभा में मास्क को अनिवार्य बनाने के लिए पेश किए गए विधेयक को सोमवार शाम को पारित कर दिया गया। राजस्थान महामारी अधिनियम – 2020 की धारा 4 में संशोधन करने के बाद इस बिल को पारित किया गया।

 

मास्क नहीं पहनने पर अब होगी कड़ी कार्रवाई

अब राजस्थान में सार्वजनिक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थलों के साथ-साथ किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह या जमात में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। एक बार में कानून का उल्लंघन करने पर सामान्य जुर्माना होगा लेकिन बार-बार कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। कानून में सजा का दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को किसी भी भवन का अधिग्रहण करने , दुकानों को खोलने और बंद करने और राज्य की सीमा को सील करने का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।

अब तक सरकार महामारी से निपटने के लिए एनडीएमए एक्ट में कार्रवाई कर रही थी लेकिन नया विधेयक पारित होने के बाद अब कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार को कई तरह के कानूनी अधिकार मिल गए हैं।

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